रांची। बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार (10 अक्टूबर 2025) को सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत के इस आदेश के बाद छवि रंजन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 मई 2023 को छवि रंजन को सेना की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार जेल) में न्यायिक हिरासत में थे।

इससे पहले उनकी जमानत याचिका को पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया था। 6 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां आज उन्हें राहत मिल गई है।