राँची। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (झारखंड रेरा) की ओर से रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके व्यावहारिक पहलुओं को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार 23 अगस्त 2026 को राँची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।
सेमिनार में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और नियामकीय प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा परियोजना पंजीकरण, प्रमोटर एवं आवंटियों के अधिकार और दायित्व, अनुपालन प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन तथा शिकायत निवारण व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया जाएगा।
व्यावहारिक सवालों पर होगा संवाद
कार्यक्रम में एक इंटरैक्टिव सत्र भी रखा गया है। इसमें प्रतिभागी रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े अपने व्यावहारिक सवाल और जिज्ञासाएं विशेषज्ञों के सामने रख सकेंगे। विशेषज्ञ इन प्रश्नों का समाधान करते हुए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाएंगे।
इनकी सहभागिता पर जोर
झारखंड रेरा ने बिल्डरों, प्रमोटरों, भूमि स्वामियों, होमबायर्स, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों समेत रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों से अधिक से अधिक संख्या में सेमिनार में भाग लेने की अपील की है।
प्राधिकरण का मानना है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों से रेरा कानून के प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित होगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और आपसी विश्वास को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

